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Sunday, March 22, 2026
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दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अब कब आएगा आदेश, जाने यहां…

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। 10 सितंबर को इस मामले में फैसला आएगा।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूयन ने फैसला सुनाया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत की मांग की है।

इस मामले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी थी अरविंद केजरावाल की

अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। केजरी वाल की गिरफ्तारी इस मामले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी थी। यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद हुआ है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के पिछले 9 समन का पालन करने में असफल रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

क्या है आबकारी नीति मामला

नवंबर 2021 में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की बिक्री को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की। हालांकि, इस कदम को मिश्रित समीक्षाएँ मिलीं, कुछ ने इसके प्रगतिशील दृष्टिकोण की सराहना की, जबकि अन्य ने इसके संभावित वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएँ जताईं।

एक साल से भी कम समय के बाद, जुलाई 2022 में, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल (एल-जी) विनय कुमार सक्सेना को नीति में उल्लंघन की सूचना दी, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की। रिपोर्ट में कथित तौर पर 580 करोड़ रुपये से अधिक की “राजकोषीय वित्तीय हानि” दर्ज की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि नीति जानबूझकर आप नेताओं को फायदा पहुंचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए खामियों के साथ तैयार की गई थी। इसमें आप नेताओं पर छूट, लाइसेंस शुल्क माफी और कोविड-19 महामारी के दौरान राहत जैसे तरजीही व्यवहार के बदले में शराब व्यवसायों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि इस “घोटाले” में थोक शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को 12 प्रतिशत के निश्चित मार्जिन के साथ छह प्रतिशत रिश्वत के बदले देना शामिल है।

साथ ही उन पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया गया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल खुद मुख्य आरोपी व्यक्तियों से जुड़े हुए थे और उनसे मामले में शामिल अन्य लोगों के साथ सहयोग करने का आग्रह कर रहे थे।

अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच नौ समन प्राप्त करने के बावजूद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले इस मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया को बेल मिल चुकी है।

ईडी की कार्रवाई सत्तारूढ़ BJP द्वारा संचालित, राजनीति से प्रेरित है: केजरीवाल

केजरीवाल का कहना है कि ईडी की कार्रवाई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा संचालित, राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि समन में विशिष्टता का अभाव है और यह अस्पष्ट मछली पकड़ने के अभियान जैसा है, जो केजरीवाल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की बिक्री को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की थी

नवंबर 2021 में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की बिक्री को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की थी। हालांकि, इस कदम को मिक्सिड रिएक्शन मिले। कुछ ने इसको सराहा तो कुछ ने आलोचना की। जबकि अन्य लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। ईडी ने आरोप लगाया कि इस “घोटाले” में थोक शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को 12 प्रतिशत के निश्चित मार्जिन के साथ छह प्रतिशत रिश्वत के बदले देना शामिल है। ED ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट को 12 प्रतिशत के मार्जिन देने के साथ इसका आधा रिश्वत में बदल गया।

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