नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल (RG Kar Hospital) में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। जिसके बाद कोलकात समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का तांता लग गया था। पीडिता को साथ दुष्कर्म करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मूल आरोपी संजय रॉय को इस मामले में कानून के कटघरे में खड़ा किया गया था। शनिवार को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है।
20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। संजय रॉय को सोमवार (20 जनवरी 2025) को सजा सुनाई जाएगी। 9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे।
9 जनवरी को पूरी हो गई थी सुनवाई
कोर्ट का कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है और आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वही आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या की गई। डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमें की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी की गई और इस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ कि दोषी ने पहले पीड़िता का रेप किया फिर गला घोटकर उसकी हत्या की आरोपी ने दो उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था आरजी कर मेडिकल कॉलेज की और से पहले तो ये कहा गया था कि यह सुसाइड है। लेकिन फिर परत दर परत यह मामला खुलने लगा और इस मामले की सच्चाई ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।





