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राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, नही चलेगा मानहानि का केस; अमित शाह को लेकर की थी टिप्‍पणी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्‍क । कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मानहानि के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मुकदमा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्‍पणी करने पर दर्ज किया गया था। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित बयान को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

झारखंड में चल रहा था मुकदमा

बता दें कि, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि का मुकदमा झारखंड में चल रहा था। और इस मुकदमे को रद्द करने मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था जिसपर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लेाकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। 

क्या बोले राहुल गांधी के वकील?

वहीं इस मामले में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं, तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है। बता दें कि, राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिस वजह से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मुकदमे पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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