नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। पासपोर्ट में यदि आप अपने जीवनसाथी का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो अब इसकी प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है, क्योंकि अब सरकार ने इस प्रक्रिया में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बता दें कि अब तक पति या पत्नी का नाम एड करने के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी।
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम ऐसे जुड़ेगा
आमतौर पर भारत में परंपरागत रीति-रिवाजों से ही शादियां संपन्न होती हैं, ऐसे में अधिकांश कपल विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं। ऐसे में जब पासपोर्ट में जीवनसथी का नाम जुड़वाने की बारी आती है तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान करते हुए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए केवल पत्नी व पत्नी दोनों की एक संयुक्त तस्वीर ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। इस फोटो पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने होंगे। इस तरह शादी की स्वप्रमाणित तस्वीर को ही दस्तावेज माना जाएगा और उसके आधार पर पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ दिया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने एनेक्सर जे फ़ॉर्म की दी सुविधा
पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने एनेक्सर जे फ़ॉर्म की सुविधा दी है। इस फ़ॉर्म के जरिए आवेदक अपने और अपने जीवनसाथी की फोटो अपलोड करा सकते हैं। एनेक्सर जे पर जाकर शादी की अपनी तस्वीर या फिर कोई अन्य जॉइंट फोटो दोनों के साथ के अपलोड कर देंगे तो इसे ही प्रमाण पत्र के तौर पर मान लिया जाएगा।
कम लोग ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं
आमतौर पर हमारे देश में शादियों का पंजीकरण कराना एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है इसलिए कम लोग ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। परेशानी से बचने के लिए सालों तक लोग इसे लटकाए रहते हैं और फिर कभी किसी नौकरी में ट्रांसफर या फिर पासपोर्ट आदि के लिए जरूरत होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना होता है। लेकिन अब इस परेशानी को विदेश मंत्रालय ने दूर कर दिया है।




