नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की 29 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर काफी उमीदें थी। लेकिन मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। जिसके अनुसार मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
अगली सुनवाई 5 अगस्त 2024 को तय कर दी
मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंधवी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में राहत देने के लिए अपनी दलील दिए जा रहे थे। लेकिन ईडी की दलील के सामने मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंधवी की दलीलें नहीं चल पाई। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए इस इस मामले में अपना जवाब 5 अगस्त 2024 तक दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को मानते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2024 को तय कर दी।
अब जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में ही निर्णय ले पाएगा
जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद हुए 16 महीनें हो गए हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर 16 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2024 की सुनवाई में दोनों जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को 29 जुलाई 2024 को इस मामले में अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
लेकिन आज 29 जुलाई 2024 को हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील एसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 5 अगस्त 2024 तक का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील एसजी राजू की दलील पर गौर करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की अगली सुनवाई को 5 अगस्त के लिए तय कर दी। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में ही निर्णय ले पाएगा। अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in





