नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील वासु रंजन शांडिल्य ने HC में किसान आंदोलन के कारण 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई की और बड़ा आदेश दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणासरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हरियाणा सरकार को कहा है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका न जाए।
किसानों को हरियाणा में घुसने से रोकना ठीक नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में किसानों को इस तरह से दिल्ली जाने से रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को हरियाणा में घुसने से रोकना ठीक नहीं है। किसानों को हरियाणा में जाकर घेराव करने से रोका नहीं जा सकता है। शंभु बॉर्डर में अभी शांतिपूर्ण माहौल है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि किसानों की केंद्र की सरकार से यह मांग है। इसलिए उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए।
वहीं हरियाणा सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वे शंभु बॉर्डर से बैरिकेड हटा देंगे तो किसान अंबाला में घुसकर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। किसानों ने खुद इसका ऐलान किया हुआ है। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि वर्दी वालों को इस तरह घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को इस तरह से हरियाणा में प्रवेश करने और घेराव करने से नहीं रोका जा सकता है।
अब दिल्ली जाने के लिए रणनीति बनाएंगे: किसान नेता मनजीत राय
वहीं किसान नेताओं ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। इसको लेकर किसान नेता मनजीत राय ने कहा है कि उन्हें अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है, लेकिन हम सब किसान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। मनजीत राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन से संविधान और कानून के दम पर सड़क पर दीवारें बना दी गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का खिलवाड़ करके यह सड़के बंद कर दी गई थी। यह किसानों, आम जनता और व्यापारियों की दिल्ली जाने की भावनाओं की जीत है। मनजीत राय ने कहा कि वे अब दिल्ली जाने के लिए रणनीति बनाएंगे।
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