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Monday, March 2, 2026
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गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस अब रात को नहीं काटेगी चालान, गाड़ियों को रोकने के लिए लगेगा स्पेशल परमिट

Gurugram Traffic Police: ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेन्द्र विज के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई इन आदेशों ने बावजूद किसी भी वाहन को रोककर चालान काटता है तो उसपर करवाई की जाएगी।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। गुरुग्राम में अब रात को ट्रैफिक पुलिस अपनी दादागिरी नहीं दिखा पायेगी। दरअसल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेन्द्र विज ने एक आदेश जारी कर रात में वाहनों को रोककर चालान काटने पर रोक लगा दी है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ही ट्रैफिक पुलिस चालान काटने की कार्रवाई कर पायेगी। उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस को अपने संबंधित वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। तभी वे चालान काटने की कार्रवाई कर पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेन्द्र विज के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई इन आदेशों ने बावजूद किसी भी वाहन को रोककर चालान काटता है तो उसपर करवाई की जाएगी।

डीसीपी वीरेन्द्र विज ने गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के लिए यह आदेश जारी कर दिए हैं

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेन्द्र विज को शिकायत आ रही थी कि रात के समय ट्रैफिक पुलिस वाहनों को रोककर गलत तरीके से चालान काटकर लोगों को परेशान कर रही थी। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहनों को रुकवा कर वाहन चालकों को परेशान किया जाता था। जब वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की मनमानी का विरोध करते थे तो ट्रैफिक पुलिस उनका अनावश्यक रूप से चालान काट दिया करते थे। जिसके बाद डीसीपी वीरेन्द्र विज ने गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के लिए यह आदेश जारी कर दिए हैं।

आम वाहन चालकों को राहत देने का कार्य किया है

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेन्द्र विज के इस आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने आदेश में साफ लिखा है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। डीसीपी वीरेन्द्र विज ने आम वाहन चालकों को राहत देने का कार्य किया है, जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। इनके अलावा कोई शरारती तत्व भी अगर ट्रैफिक पुलिस के कानून का जानबूझकर उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घायलों की तुरंत मदद करने के आदेश

इसके साथ ही डीसीपी वीरेन्द्र विज ने ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया है कि अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे तुरंत इलाज के लिए ट्रामा सेंटर आदि ले जाया जायेगा और दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को वहां से हटाकर यातायात का सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए।

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