नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा होई कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की पिटीशन जिसमें उसके टेंपरेरी रिलीज की बात कही गई थी उसे रद्द कर दिया गया है।
बागपत के आश्रम में रहेगा राम रहीम
अपनी इस बाहर रहने की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनवा स्थित आश्रम में रुकेगा। इससे पहले 9 अगस्त को उसने टेंपरेरी प्ली फाइल की थी। जून में उसने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और मांग की थी कि उसे 21 दिनों के लिए रिहा किया जाए। जेल में राम रहीम को लेने हनीप्रत पहुंची थी।
हाई कोर्ट ने कहा था बिना अनुमति बेल नहीं दी जाए
इससे पहले 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए थे कि डेरा सच्चा सौदा चीफ को बिना अनुमति के पैरोल नहीं दी जाए। 19 जनवरी को उसे 50 दिनों की पैरोल दी गई थी।
दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी
दरअसल गुरमीत राम रहीम अपने दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा काट रहा है। इसे हरियाण के रोहतक की सुनरिया जेल में रखा गया है। उसे 2017 में जेल हुई थी। डेरा चीफ और तीन अन्य लोगों को 2019 में 16 साल पहले पत्रकार की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। इतना ही नहीं गुरमीत राम रहीम पर पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में 4 अन्य लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वह एक और आरोपी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया गया था।
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