नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम फिर से जेल से बाहर आने वाला है। राम रहीम को 50 दिन का पैरोल मिला है। ये चार साल में नौवीं बार है जब राम रहीम को जेल से बाहर आकर रहने की परमिशन मिली है। दो महीने पहले ही राम रहीम 21 दिन के पैरोल पर बाहर आया था।
क्या होता है पैरोल?
सरल शब्दों में कहें तो पैरोल एक तरह की छुट्टी है जो जेल में बंद कैदियों को मिलती है। सजा के दौरान कैदी जरूरी कारण बताकर पैरोल के लिए आवेदन कर सकते हैं। कारण वाजिब होने पर और कैदी का व्यवहार जेल में अच्छा होने पर राज्य सरकार कैदी को पैरोल देने का फैसला कर सकती है।
हालांकि, राज्य के खिलाफ अपराधों के दोषी या फिर जो दोषी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं वो पैरोल के पात्र नहीं होते हैं।
किस मामले में काट रहा सजा
डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम रेप और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। साल 2017 में राम रहीम को 20 साल की सज़ा दी गई थी। उसने अपने डेरे की दो अनुयाइयों के साथ रेप करके उनका मर्डर कर दिया था। इसके अलावा राम रहीम अपने कर्मचारी रणजीत सिंह की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वहीं 2021 में एक पत्रकार की हत्या के आरोप में भी लिप्त था। जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी।





