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Saturday, March 21, 2026
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Delhi Liquor Case: सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल के वकील को दो टूक, बोला- हाईकोर्ट की गलती क्या हम भी दोहराएं?

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली HC के जमानत पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसपर SC ने कहा कि हम इस संबंध में 26 जून को सुनवाई करेंगे।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क।  दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। निचली अदालत से बेल मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि निचली अदालत के इस फैसले को ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक उनके जमानत पर रोक लगा दी। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

HC का कदम असामान्य- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस कदम को असामान्य करार दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और अरविंद केजरीवाल के वकील के बीच कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनका पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं।

केजरीवाल के वकील ने SC से की ये मांग

इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर रोक लगाने का फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता। उन्हें मौके पर ही पारित कर दिया जाता है। हाईकोर्ट का ये कदम थोड़ा असामान्य है। जिसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को बिना देखे स्टे लगा सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे क्यों नहीं लगा सकता। 

केजरीवाल के वकील को सुप्रीम कोर्ट का दो टूक जवाब

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुनने लायक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मुताबिक हाईकोर्ट कोई गलती करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वहीं गलती दोहरानी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में 26 जून को ही सुनवाई करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा ने पूछा कि हाईकोर्ट का आदेश कबतक आएगा। जिसपर ED की तरफ से ASG राजू ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश एक या दो दिनों के अंदर आने वाला है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आए बिना अगर हम आदेश पारित करेंगे तो यह पूर्व धारणा पर आधारित होगा।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल को 3 सप्ताह के लिए बाहर जाने की अनुमति दी थी। कुछ दिनों पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ ED हाईकोर्ट चली गई। जहां पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक उनके बाहर निकलने के फैसले पर रोक लगा दी और फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फिर से अरविंद केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 

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