नई दिल्ली, रफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल आज तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकते। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दे दी थी। जिसके बाद उनके जमानत का विरोध करते हुए ED दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। आज हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक उनके जमानत पर रोक लगा दी है।
क्यों ED कर रही जमानत का विरोध?
प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। उसने गुरुवार को जमानत का विरोध करते हुए 40 घंटे समय की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उसकी मांग खारिज कर दिया था। जिसके बाद आज ईडी दिल्ली हाईकोर्ट गई। जहां ईडी की तरफ से एसजी एवी राजू प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश की कॉपी उन्हें नहीं मिलने के चलते उन्हें जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने दी थी सशर्त जमानत
कोर्ट ने ईडी की मांग पर विचार कर सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी थी। जिसमें अदालन ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने, जांच में कोई बाधा नहीं डालने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने को कहा था।
क्या है मामला ?
दिल्ली शराब नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें 9 समन भेजे थे। जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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