नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए भीषण नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 26 निर्दोष हिंदुओं की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस घटना के बाद पूरे देश में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान
भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वैलिड वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को भी तय समयसीमा के भीतर देश छोड़ना होगा। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राजधानी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अब दस्तावेज दिखाने होंगे। यदि दस्तक देने पर वैलिड कागज पेश नहीं किए गए, तो कड़ी कार्रवाई होगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के निर्देशों का सख्ती से पालन कर रही है।
किसे मिलेगी छूट?
सरकार ने कुछ मामलों में छूट भी दी है। मेडिकल वीजा: 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा: इन्हें इस आदेश से छूट दी गई है। बाकी सभी वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। अब से पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
क्या करना होगा पाकिस्तानी नागरिकों को?
अब भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अपना वैलिड वीजा दिखाना अनिवार्य होगा। अगर दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो उन्हें तत्काल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
गृह मंत्रालय की सख्त निगरानी
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री ने खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के बाद भारत में न रहे। हर उल्लंघन पर नजर रखी जा रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।




