नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । बांसुरी स्वराज को एक मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी सांसद के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि केस में 20 फरवरी को सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी कानूनी राहत दी है। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि, BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानि कारक बयान दिये थे। इस बयान के चलते आप नेता ने मानहानि केस दायर किया था। जिसे कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
AAP नेता सत्येंद्र जैन का दावा
वहीं आप के नेता सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि, सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा था कि, ईडी की सर्चिंग में जैन के कैम्पस तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपये नकद और 1.8 किलोग्राम के साथ 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। उन्होंने दावा किया कि, बीजेपी सांसद ने उन्हें भ्रष्ट और धोखाधड़ी कहकर बदनाम किया था। जिससे उनकी छवि धूमिल हुए। AAP नेता सत्येंद्र जैन ने दावा है कि, बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने यह टिप्पणी उन्हें जानबूझकर बदनाम करने के लिए किया था।
बांसुरी स्वराज और टीवी चैनल से समन भेजा
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक इंटरव्यू के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे प्रसारित होने पर लाखों लोगों ने देखा था। उन्होंने दावा किया कि, सत्येंद्र जैन ने कहा कि, राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी सांसद ने ऐसा किया। इससे पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और न्यूज चैनल को समन से पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।





