नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आप नेता अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ED)के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई सबूत हैं। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के पास अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए कोई धारा नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने केआदेश जारी दे दिए। कोर्ट ने इस मामले में मरियम सिद्दीकी को भी रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 14 नवंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था
मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 13 नवंबर 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई हुई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के वकीलों ने खुलकर अपनी अपनी दलीलें रखी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी द्वारा आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, इसपर फैसला लेना था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED ने 29 अक्टूबर 2024 को दायर की थी चार्जशीट
मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने इस मामले में 29 अक्टूबर 2024 को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की थी। जिसमे ईडी ने दावा किया था कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वित्तीय अनियमिता की है। ईडी की इस चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल था। ईडी ने दावा किया था कि उसके पास इस मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।




