नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को देश के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर रोक लगा दी थी। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर रोक को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राम रहीम के खिलाफ इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
SC ने इसको लेकर राम रहीम को नोटिस भी जारी किया है
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई इस रोक को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर राम रहीम को नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि यह मामला बरगाड़ी में श्री गुरुग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़ा है। जिसमे राम रहीम पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मार्च में इस मामले में 3 मुकदमों की जांच पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जिस पर देश की सर्वोच न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 को यह बड़ा फैसला सुनाया है।
“यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है”
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बाबा राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने देश की सर्वोच न्यायालय में दलील रखी थी कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस पर न्याय होना बहुत ही जरूरी है। यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की इस दलील को गंभीरता से लेते हुए, गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर रोक को हटा दिया है।




