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आंध्र हाईकोर्ट ने टीटीडी विशेष आमंत्रितों की नियुक्ति पर लगाई रोक

अमरावती, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट बोर्ड के 52 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश (जीओ) पर रोक लगा दी है। तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें जीओ 568 को 50 सदस्यों को विशेष आमंत्रित के रूप में नियुक्त किया गया और जीओ 569 ने दो अन्य को पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त किया था। जनहित याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता जी भानुप्रकाश रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी के नेता एम उमामहेश्वर नायडू और हिंदू जनशक्ति संक्षेम संघ के संस्थापक के ललित कुमार द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि टीटीडी मानदंडों के उल्लंघन में विशेष आमंत्रितों को नियुक्त किया गया था। टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य भानुप्रकाश रेड्डी ने कहा कि यह कदम अवैध, मनमाना और आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू धार्मिक संस्थानों और बंदोबस्ती अधिनियम 1987 की धारा 96 के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत के सामने पेश किया कि विशेष आमंत्रितों की नियुक्ति से मंदिर निकाय पर बोझ पड़ेगा और भक्तों को कठिनाई होगी। हालांकि, सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार ने कहा कि नियुक्तियां टीटीडी नियमों के अनुसार की गई थीं। वाईएसआरसीपी सरकार ने 15 सितंबर को टीटीडी का एक बड़ा ट्रस्ट बोर्ड नियुक्त किया था, जो तिरुमाला में दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के मामलों का प्रबंधन करता है। राज्य सरकार ने 82 सदस्यीय ट्रस्ट बोर्ड का गठन करते हुए तीन अलग-अलग जीओ जारी किए थे। 1932 में टीटीडी की स्थापना के बाद से किसी भी राज्य सरकार द्वारा गठित यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रस्ट बोर्ड है। ट्रस्ट बोर्ड में 28 सदस्यों को नियुक्त करने के अलावा, आंध्र सरकार ने सदस्य ट्रस्टी के रूप में समान विशेषाधिकार वाले 52 विशेष आमंत्रितों को नामित किया था। जबकि पहला जीओ 28 सदस्यों को नियुक्त करने के लिए जारी किया गया था। दूसरे जीओ के तहत तिरुपति विधायक भुमना करुणाकर रेड्डी और ब्राह्मण निगम के अध्यक्ष सुधाकर को विशेष आमंत्रित के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरे जीओ के तहत, सरकार ने 50 और विशेष आमंत्रितों को नामित किया। जीओ के अनुसार, विशेष आमंत्रितों को टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों के समान विशेषाधिकार दिए जाएंगे, जब दर्शन (देवता के दर्शन) की बात आती है और उनका कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के समान होगा। हालांकि, बोर्ड द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किए जाने पर उनके पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा। अगस्त में, सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार ने वाई वी सुब्बा रेड्डी को अध्यक्ष और चंद्रगिरी विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी को टीटीडी के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के मामा सुब्बा रेड्डी को दूसरे कार्यकाल के लिए टीटीडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। –आईएएनएस एचके/एएनएम

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