नई दिल्ली, 30 जून (हि.स.)। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नियमों में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका केरल और मुंबई के दो वकीलों ने दायर की है। याचिका में इन संशोधनों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(सी) और धारा 21 का उल्लंघन है। याचिका में जिस संशोधन को चुनौती दी गई है उसके मुताबिक बार काउंसिल की आलोचना या उससे असहमति दर्ज कराने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विधायी अधिकार नहीं है। उसे इस बात का कतई अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों को छीन ले। याचिका में कहा गया है कि केवल इस बिना पर किसी के संवैधानिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है कि वह वकील है। हाल ही में एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इन संशोधनों को लाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/पवन/रामानुज




