नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाली भीड को लीड किया था। कोर्ट ने उनको इस मामले में 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है और साथ ही यह भी कहा कि वह कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकते। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और सबूतों से छेड़छाड न करने का निर्देश भी दिया।
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह घटना तब हुई जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी।
वक्फ बोर्ड में गड़बडी का आरोप
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामल भी चल रहा है। इस मामले में CBI और ED की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है। अमानतुल्लाह खान को ED ने इस मामले में 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। ED का कहना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है। 1 मार्च 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने मदनपुर खादर इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा पहुंचाने के मामले में अमानतुल्लाह खान को आरोप से बरी कर दिया था।




