नैनीताल, 19 मई (हि.स.)। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में कथित रूप से प्रेमिका के उकसाने के बाद आत्महत्या करने के मामले में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी ने मृतक की प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने मृतक की कथित प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल, गत 23 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के विभाग संयोजक सुन्दर आर्या पुत्र राम लाल निवासी गैस गोदाम रोड हल्द्वानी ने अपनी कथित प्रेमिका के घर पर कोई जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में गिरफ्तार प्रेमिका की जमानत अर्जी पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मामले के शिकायतकर्ता व मृतक के भाई जगदीश राम ने पुलिस को दी तहरीर के आधार पर कोर्ट को बताया कि मृतक व आरोपित दोनों एक-दूसरे को चाहते थे, किंतु जाति-विभेद के कारण आरोपित के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस पर दोनों ने कथित तौर पर 2019 में गोल्ज्यू मंदिर में प्रेम विवाह भी कर लिया था। आरोपित मृतक से महंगे उपहार लेती थी, जबकि उसके परिजन मृतक को धमकियां देते थे। इसका जिक्र मृतक ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं, एक अन्य मामले में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की कोर्ट ने मृतक युवक नितिन जोशी पुत्र नवीन जोशी निवासी भवानीपुर बड़ी पीरूमदारा रामनगर को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न करने की आरोपित उसकी प्रेमिका ग्राम बसई निवासी युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपित का चार वर्ष से नितिन से प्रेम संबंध एवं घर में आना-जाना था। लेकिन बाद में उसका समीर नाम के अन्य युवक से संपर्क हुआ तो वह नितिन को आएदिन जान से मारने की धमकी देती थी और आत्महत्या करने के लिए उकसाती थी। इस कारण ही नितिन ने 20 मार्च 2021 को सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृत्यु पूर्व की एक रिकॉर्डिग में भी मृतक नितिन ने आरोपित युवती को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी




