नैनीताल, 31 मार्च (हि.स.)। नैनीताल जनपद में मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कोविड-19 को लेकर समस्त दिशा-निर्देश 01 अप्रैल से यथावत लागू रहेंगे। यह जानकारी देते हुए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि 12 राज्यों से जनपद में किसी भी यातायात माध्यम से आने वाले लोगों को 01 अप्रैल से जनपद में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान शामिल है। उन्हाेंने बताया कि इन राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाए जनपद में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसके साथ ही गर्ब्याल ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जनता से सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने एवं समय-समय पर साबुन आदि से हाथ धोने की अपील की है। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी




