back to top
21.1 C
New Delhi
Thursday, March 19, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sultanpur News: सुल्तानपुर में इस तारीख को लगेगी लोक अदालत, फटाफट निपटाए जाएंगे जनता के मसले

लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था।

सुल्तानपुर: जनसामान्य को त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर सुलतानपुर व जनपद सुलतानपुर के सभी वाह्य न्यायालयों, तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर, कलेक्ट्रेट एवं अन्य सम्बन्धित विभागों तथा जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना, गौरीगंज व अमेठी तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर विजय कुमार गुप्ता, ने बताया है कि त्वरित्त, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर मा० सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं।

लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था है। इसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक / सुलह सुमझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम / नगर पालिका अधिनियम, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, वाद, यातायात चालानी वाद आदि का निस्तारण कराया जा सकता है।

व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन० आई० एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल संबंधी अन्य वाद, आर्बीट्रेशन वाद, आपदा राहत।

अतः समस्त जनपदवासियों से अपील है कि यदि आप अपने उपरोक्त प्रकृति के लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह – समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है, तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा कर दिनांक 14.09.2024 को उनका निस्तारण करा सकते हैं।

Advertisementspot_img

Also Read:

दिल्ली में चालान से राहत का बड़ा मौका, 10 जनवरी को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जुर्माना हो सकता है माफ

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । नए साल की शुरुआत में दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में...
spot_img

Latest Stories

वृत्तिका नाम का मतलब-Vrittika Name Meaning

Vrittika Name Meaning वृत्तिका नाम का मतलब : Light...

एक दिन में कितनी कमाई करती है भारत सरकार? जानिए सालभर की कमाई का पूरा हिसाब

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। भारत दुनिया की सबसे तेजी से...

सिर्फ 2 गेंदों में हैट्रिक? यह भारतीय गेंदबाज कर चुका है हैरतअंगेज कारनामा

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। IPL 2026 सीजन की शुरुआत होने...

Chaitra Navratri पर दिल्ली के इन जगहों से करें सबसे बढ़िया शॉपिंग? जानिए सारी जानकारी

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। चैत्र का महीना शुरू होने...

राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, खरगे के बयान पर PM मोदी ने की तारीफ

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। राज्यसभा में विदाई समारोह के दौरान...

The Kerala Story 2 ने दिखाया कमाल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पंहुचा 50 करोड़ के पार

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। 'द केरल स्टोरी' (The Kerala...