प्रयागराज, 01 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही, गोपीगंज निवासी टाटा मैजिक मालिक मनोज के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और याची को 30 दिन में कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने तथा उसे यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है। याची का कहना था कि याची वाहन स्वामी है। गाय का ट्रांसपोर्टेशन अपराध नहीं है। जब तक कि यह वध के लिए ले जाया न जा रहा हो। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई किन्तु कहा कि पुलिस ने परेशान करने के लिए वाहन जब्त किया है। इस सम्बंध में याची डिस्चार्ज अर्जी कोर्ट में दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने याची के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने मनोज की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के खिलाफ गो हत्या निरोधक कानून व पशु क्रूरता कानून के तहत आपराधिक केस दर्ज किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन




