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तलाकशुदा पुत्री के अनुकम्पा नियुक्ति पर निर्णय करे विभाग: हाईकोर्ट

प्रयागराज, 16 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक शुदा पुत्री को पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के मामले में नियमानुसार विचार कर निर्णय करने का निर्देश दिया है। जौनपुर की पूजा अस्थाना की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची अपने माता-पिता की इकलौती पुत्री है। उसके पिता पुलिस विभाग में चालक के पद पर कार्यरत थे। सेवा काल में उनकी 2017 में मृत्यु हो गई। याची का विवाह के बाद से ही पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। 2020 में उसका पति से तलाक हो गया है। अधिवक्ता का कहना कि हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित कई आदेशों में विवाहित या अविवाहित होने के आधार पर पुत्र और पुत्री में भेद करने को असंवैधानिक करार दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि याची के दावे की जांच और कानूनी पक्ष देखने के बाद चार माह में इस पर निर्णय किया जाएगा। कोर्ट ने सरकारी वकील के इस बयान के आधार पर याचिका निस्तारित कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन

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