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कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित

हमीरपुर, 10 मई (हि.स.)। जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढऩे पर यहां एम्बुलेंस चालकों के मरीजों से मनमाना किराया वसूलने को लेकर अब यहां के जिला मजिस्ट्रेट ने कड़े फैसले लिये है। आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस कोरोना मरीजों को हास्पिटल तक पहुंचाने के लिये 10 किमी की दूरी तक सिर्फ पांच सौ रुपये किराया पड़ेगा। जबकि आक्सीजन रहित एम्बुलेंस में तीन सौ रुपये ही लगेंगे। एम्बुलेंस की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिये एसडीएम और सीओ यातायात को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच यहां एम्बुलेंस चालक मरीजों को कोविड हास्पिटल पहुंचाने के लिये मनमाना किराया वसूल कर रहे है। इस मामले की शिकायतों मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट डा.ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जनहित में बड़ा म फैसला लिया है। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर मरीजों को बड़ी राहत दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये जनपद में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर दी है। आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस में 10 किमी की दूरी तक पांच सौ रुपये, 50 किम तक की दूरी तक पचास रुपये प्रति किमी की दर से किराया चार्ज होगा। 50 किमी से अधिक की दूरी होने पर तीस रुपये प्रति किमी की दर से किराया एम्बुलेंस चालक ले सकेंगे। आक्सीजन रहित एम्बुलेंस में 10 किमी की दूरी तक लगेगा तीन सौ रुपये किराया आक्सीजन रहित एम्बुलेंस में चालक अब 10 किमी की दूरी तक रेफर होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों से तीन सौ रुपये किराया लेंगे। 50 किमी की दूरी तक पचास रुपये प्रति किमी की दर से तथा इससे अधिक की दूरी होने पर तीस रुपये प्रति किमी की दर से ही किराया चार्ज होगा। ये दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के बाद एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नही होगा। शिकायतों पर कार्रवाई के लिये एसडीएम व सीओ बनाये गये नोडल अफसर कोरोना संक्रमित मरीज या उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन-112 एवं एसडीेम हमीरपुर 9454415994, सीओ (यातायात, सदर) 9454401359 हमीरपुर तथा यातायात निरीक्षक हमीरपुर 7905782248 पर शिकायत कर सकते है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ऐसे एम्बुलेंस चालकों व स्वामियों के खिलाफ निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीजों, परिजनों से वसूलने पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार/ पंकज

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