प्रयागराज, 23 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस टीम पर फायर करने व गाली गलौज कर धक्का देने के आरोपी बाहुबली पूर्व विधायक उमाकान्त के बेटे रविकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। 06 फरवरी 21 से वह जेल मे बंद है। जमानत मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची पर आरोप है कि आजमगढ़ के दीदारगंज थाना इंचार्ज के नेतृत्व में खड़ी पुलिस टीम से झगड़ा किया और फायर किया। एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करायी है। याची का कहना था कि कोई भी घायल नहीं हुआ। ऐसी घटना झूठी बनायी गयी है। उसकी हिम्मत नहीं कि वह पुलिस से विवाद करे और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। हिन्दुस्थान समाचार/आरएन/विद्या कान्त





