प्रयागराज, 23 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती में दो विषयों के विकल्प के अलावा तीसरे विषय के प्रश्नों की मैनुअल जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व अन्य 100 विपक्षी याचियों से जवाब मांगा है। अपील की सुनवाई 4 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की विशेष अपील पर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि क्या ओएमआर सीट की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकती है? और कापी की जांच की जा सकती है? विकल्प विषय से इतर विषय के प्रश्न हल करने पर कम्प्यूटर जांच कर सकता है। जवाब में बताया गया कि विकल्प के दो विषयों से अतिरिक्त विषय के प्रश्न मशीन अस्वीकार कर देगी। मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। इस पर याची अभ्यर्थियों से जवाब देने को कहा है। इन्होने दो विषयों के विकल्प दिये और अलग विषय का उत्तर दिया। जिसकी जांच कराने की मांग में याचिका दाखिल की। एकल पीठ ने मैनुअल जांच का आदेश दिया। जिसे चुनौती दी गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक




