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Wednesday, March 4, 2026
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Sanatan Dharm Row: फिर गरमाया सनातन धर्म का मामला, उदयनिधि की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट ने भेजा समन

Chennai: पटना के एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के खिलाफ उनकी 4 महीने पुरानी टिप्पणी से संबंधित मामले में समन जारी किया है।

चेन्नई, हि.स.। एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के खिलाफ उनकी 4 महीने पुरानी टिप्पणी से संबंधित मामले में समन जारी किया है। विशेष न्यायाधीश सारिका वाहलिया ने उदयनिधि को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए 13 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से अदालत में पेश होने के लिए भी कहा है।

सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है- उदयनिधि

पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में चेन्नई में लेखकों के सम्मेलन में उदयनिधि ने कहा था, “सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है। इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए।”
तमिलनाडु के मंत्री ने यह भी तर्क दिया था कि सनातन धर्म स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत नहीं है, लोगों को जाति और लिंग के आधार पर विभाजित करता है और मूल रूप से समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। उनकी इस टिप्पणियों के बाद देशभर में चर्चा का विषय बन गया और भाजपा नेताओं में इसकी तीखी आलोचना की थी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

मंत्री की टिप्पणी से आहत होकर, पटना उच्च न्यायालय के वकील कौशलेंद्र नारायण ने 04 सितंबर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), पटना की अदालत के समक्ष उदयनिधि के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया। मामला धारा 153 (ए), 295 के तहत दायर किया गया था। (ए), भारतीय दंड संहिता की धारा 298, 500 और 504 का भी है।

मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित हुआ

चूंकि, मामला तमिलनाडु के एक मंत्री से संबंधित था, इसलिए सीजेएम ने मामले को विशेष न्यायाधीश सारिका वाहलिया की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने इस साल 6 जनवरी को मामले में संज्ञान लिया। वकील कौशलेंद्र नारायण ने कहा, “अदालत द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए उदयनिधि के खिलाफ समन पटना एसएसपी के कार्यालय को भेज दिया गया है।”

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