जयपुर, 05 मार्च(हि.स.)। विद्युत चोरी के प्रकरणों में भरी गई विजिलेंस चैकिंग रिपोर्ट (वीसीआर) के प्रकरणों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं और गैर उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 10 मार्च तक अपील दायर करने का अवसर दिया है। संभागीय मुख्य अभियन्ता, जयपुर जोन डी.सी.अग्रवाल ने बताया की विद्युत चोरी के प्रकरणों में दर्ज मामलों के क्रम में जारी राजस्व निर्धारण नोटिस की तिथि से 30 दिवस के अन्दर वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये, जो भी कम हो व संपूर्ण प्रशमन राशि निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। इसके साथ ही 27 जनवरी, 2021 से पूर्व भरी गई वीसीआर के मामलों के निस्तारण हेतु उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता द्वारा राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया की वीसीआर प्रकरणों में कटे कनेक्शन के उपभोक्ता जो अपने विद्युत कनेक्शन को जुड़वाना चाहते है तो उनको वैधानिक दायित्व राशि का 50 प्रतिशत एवं संपूर्ण प्रशमन राशि निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ जमा करवाकर सक्षम समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर करनी होगी। किसानों की सुविधा हेतु कृषि विद्युत कनेक्शनों कि विद्युत चोरी से संबंधित वीसीआर के मामलों के निस्तारण के लिए यदि कृषि उपभोक्ता विद्युत चोरी से संबंधित राजस्व निर्धारण राशि की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करवातें है तो सक्षम कमेटी के द्वारा ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जायेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए 6 मार्च शनिवार व 7 मार्च रविवार को सहायक अभियन्ता कार्यालय खुले रहेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ इर्श्वर




