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जमीन विवाद को लेकर दोहरे हत्याकांड में तीन महिलाओं सहित नौ को उम्रकैद की सजा

कोटा, 02 मार्च (हि. स.)। जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते दो भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला करने के 10 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 5 के न्यायाधीश दीपक पाराशर ने 9 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंड़ित किया है। जबकी दो लोगों को बरी कर दिया। सजा पाने वालों में तीन महिलाएं हैं, जो सजा मिलते ही रोने लगी। अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने इसे दोहरा हत्याकांड होने से गंभीर प्रकरण बताते हुए फांसी की सजा की मांग की। फैसले में न्यायालय ने 9 लोगों को दोषी मानते हुए सजा से दंड़ित किया है। ये था मामला इटावा में हरिशंकर उर्फ शंकरलाल व चंद्रप्रकाश की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। फरियादी जोधराज व गवाह जमनाशंकर के भी चोटें आई थीं। अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया की फरियादी जोधराज मीणा ने इटावा थाने में 18 सितम्बर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा कि भाई चंद्रप्रकाश, जमनाशंकर, हरिशंकर हमारे खेत में हांकने गए थे। वहां से वापस आते समय रामप्रताप के मकान के अंदर रामप्रताप पुत्र रामचंद्र मीणा, जोधराज पुत्र रामप्रताप मीणा, अमृतलाल पुत्र रामप्रताप मीणा, निवासी रणोदिया योगेन्द्र पुत्र रामप्रसाद मीणा, रामपुरिया, प्रमोद पुत्र धनराज मीणा भवानीपुरिया, रामप्रताप का जंवाई, प्रभुलाल पीपल्दा बिरम थाना बूढ़ादीत, नंदकिशोर पुत्र बजरंगलाल मीणा, रणोदिया व् अन्य तलवारों, गंडासों, धारिया से लेस होकर , योजनाबद्ध तरीके से , रामप्रताप के मकान के अंदर छिप कर बैठे हुए थे, जैसे ही मेरा ट्रेक्टर रामप्रताप के मकान के पास से गुजरा स्पीड ब्रेकर के पास इन लोगों ने अपना ट्रेक्टर मेरे ट्रेक्टर के आड़े लगा दिया, सभी मुल्जिमान ने मेरे ट्रेक्टर पर हमला कर दिया, मेरे भाई हरिशंकर व चन्द्रप्रकाश को ट्रेक्टर से खींच लिया, एक बाल अपचारी ने मेरे ऊपर देसी कट्टे से फायर किया लेकिन में बच गया। इन सभी ने हमे जान से मारने की नियत से हथियारों से मारना शुरू कर दिया। बाल अपचारी, अशोक कुमार, अमृत लाल, जोधराज, गीताबाई, हेमलता, पुष्पा बाई, निवासी रनोदिया, प्रमोद मीणा भवानीपुरा, योगेंद्र मीणा, प्रभु मीणा पीपल्दा, बिरम ने तलवारों, गंडासों से वार कर मेरे भाई हरिशंकर को मौके पर ही मार डाला, चन्द्रप्रकाश को गंभीर घायल कर दिया जिसकी बाद में मौत हो गई। जमना शंकर के भी जगह जगह गंभीर चोटें आई है। इन लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते यह घटना कारित की है। इसके पूर्व भी यह लोग दो तीन बार हमला कर चुके है। इटावा पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अख्तर खान ने बताया कि पुलिस ने अभियक्तों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए, पुलिस अनुसंधान में कुछ अभियुक्तों के नाम निकाल देने के बाद न्यायालय ने 319 सीआरपीसी में प्रसंज्ञान लेकर बकाया अभियुक्तों को तलब किया। न्यायालय ने अमृत लाल व नंद किशोर को बरी कर दिया, जबकी जोधराज पुत्र राम प्रसाद, राम प्रताप पुत्र रामचन्द्र, अशोक पुत्र जोधराज, पुरूषोत्तम पुत्र राम प्रताप, पुष्पा बाई पत्नी राम प्रताप, गीता बाई पत्नी जोधराज, हेमलता पत्नी अमृत लाल, प्रभुलाल पुत्र नंद किशोर व योगेन्द्र पुत्र राम प्रसाद को आजीवन कारावास व 10-10 हजार जुर्माने से दंड़ित किया है। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश/संदीप

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