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पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, 12 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश की सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान पहुंचाने वाले आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी मुश्ताक अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में आरोप पत्र पेश करने से पहले अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति के बिना निचली अदालत मामले में प्रसंज्ञान भी नहीं ले सकती। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के मोबाइल से बरामद फोटो और साइट प्लान किसी प्रतिबंधित क्षेत्र का नहीं है। उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि बाड़मेर निवासी आरोपी को एटीएस ने गत अगस्त माह में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि उसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को देश की सामरिक महत्व की सूचनाएं भेजी हैं। आरोपी के मोबाइल से लौंगेवाला सहित अन्य सैन्य क्षेत्रों की फोटो मिली हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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