मुंबई, हि.स। मुंबई के पूर्व महापौर और शिवसेना (यूबीटी) समूह के नेता दत्ता दलवी को मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक व्यक्तव्य देने के मामले में जमानत मिल गई है। शुक्रवार को मुंलुंड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दलवी को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है। दलवी आज शाम तक ठाणे जेल से रिहा हो जाएंगे।
CM एकनाथ शिंदे के खिलाफ दिया अपमानजनक बयान
दरअसल, पूर्व महापौर दलवी ने विक्रोली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक व्यक्तव्य दिया था। इसके बाद भांडुप पुलिस ने दत्ता दलवी को गिरफ्तार कर ठाणे जेल में रखा गया है। शुक्रवार को मुलुंड कोर्ट में दत्ता दलवी की जमानत पर सुनवाई हुई।
आवेदक को धारा 41ए के तहत नोटिस दिए बिना गिरफ्तार किया
इस दौरान कोर्ट में दलवी के वकील ने कहा कि आवेदक को धारा 41ए के तहत नोटिस दिए बिना गिरफ्तार किया गया है। दलवी के वकील ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने धारा 153 का गलत इस्तेमाल किया है, जिसे इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दलवी के वकील ने कोर्ट में चंदा कोचर केस का हवाला दिया।
कोर्ट ने दत्ता दलवी को पुलिस की जांच में सहयोग करने का दिया आदेश
इसके बाद कोर्ट ने दत्ता दलवी की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दत्ता दलवी को पुलिस की जांच में सहयोग करने और प्रत्येक सोमवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने दत्ता दलवी को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से मना किया गया है।
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