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Tuesday, March 10, 2026
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Delhi News: न्यूज एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा- क्रिकेटर धोनी के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं

Delhi News: महेंद्र धोनी के खिलाफ उनके पूर्व पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली HC में कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

नई दिल्ली, (हि.स.)। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से इस बात का जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

महेंद्र सिंह धोनी की ओर से वकील शेखर कुमार पेश हुए

सुनवाई के दौरान न्यूज एजेंसी की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसी ने केवल इस तथ्य की खबर दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केस दायर किया है। कुमार ने कोर्ट से कहा कि सारी शिकायत रांची से संबंधित है। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप ये बताएं कि किस विशेष खबर से आपकी बदनामी हुई है। सुनवाई के दौरान आज महेंद्र सिंह धोनी की ओर से वकील शेखर कुमार पेश हुए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को धोनी के वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने 2017 में उनके बीच हुए करार का उल्लंघन किया: महेंद्र सिंह धोनी

हाई कोर्ट ने 18 जनवरी को याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कोर्ट की रजिस्ट्री और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे महेंद्र सिंह धोनी को फोन, व्हाट्स ऐप या ई-मेल किसी भी माध्यम से याचिका के बारे में सूचित करें। धोनी के खिलाफ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास ने मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि धोनी याचिकाकर्ताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2017 में उनके बीच हुए करार का उल्लंघन किया।

याचिका में यह कहा गया

याचिका में कहा गया है कि धोनी ने 6 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस में ये आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने उनके साथ 15 करोड़ रुपये की ठगी की। इस मामले में धोनी ने रांची में दिवाकर और दास के खिलाफ आपराधिक केस दायर की है। रांची की कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देती, उसके पहले धोनी की ओर से उनके वकील दयानंद शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करके दिवाकर और दास पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए।

आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और धोनी के बीच 2017 में करार हुआ था

याचिका में मांग की गई है कि धोनी और उनके लोगों को दिवाकर और दास के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने वाले बयान देने से रोका जाए। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, गूगल, यूट्यूब, मेटा और कुछ न्यूज प्लेटफार्म को ऐसी खबरें प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई है। दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं। आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और धोनी के बीच 2017 में करार हुआ था। इस करार में भारत और पूरी दुनिया में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना करने की बात की गई थी। दिवाकर पूर्व में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2000 में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं।

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