नई दिल्ली, हि.स.। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास खाली करने के ताजा नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट महुआ की याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा। महुआ मोइत्रा को 16 जनवरी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है।
महुआ लोकसभा चुनाव 2024 तक बंगला खाली नहीं करना चाहती
इसके पहले भी महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। उस नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी और कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगी। अब महुआ को बंगला खाली करने का ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बल प्रयोग की भी बात कही गई है।
पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में गवां दी सदस्यता
महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। 8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी।
हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा का गणित
महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था।
खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in