
नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था।
यूएपीए के तहत आए ऐसा कोई आरोप नहीं- वकील अर्शदीप
कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दोनों को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों की ओर से वकील अर्शदीप ने कहा था कि उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है, जो यूएपीए के तहत आए। आरोपितों के खिलाफ न तो बम लगाने का, डायनामाइट लगाने या धमाके की साजिश का आरोप नहीं है। आरोपितों के खिलाफ किसी के अपहरण का भी कोई आरोप नहीं है। ऐसे में क्या पत्रकारिता करना यूएपीए की धाराओं के लिए काफी है। एफआईआर में भी ऐसा नहीं है, जो यूएपीए के तहत आए। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों की आलोचना करने की सजा नहीं दी जानी चाहिए।
पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने इसका विरोध किया
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि आरोपितों का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि ऐसे देश का प्रचार करना था जो हमारे लिए शत्रुतापूर्ण है। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए। चार अक्टूबर को कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी थी।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती 3 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।
कोर्ट ने 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।
अन्य खबरों के लिए क्लिक करें :- www.raftaar.in