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Thursday, March 5, 2026
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न्यूजक्लिक संस्थापक प्रबीर और HR हेड को बड़ा झटका, UAPA केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। तुषार राव गडेला ने कहा कि याचिका निराधार है।

नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। तुषार राव गडेला ने कहा कि याचिका निराधार है।

कोर्ट ने 9 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आरोपित को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। उन्होंने पुरकायस्थ और दूसरे आरोपितों पर लगे आरोपों पर कहा कि उन्हें चीन से कोई धन नहीं मिला है।

आरोपितों ने देश की एकता और स्थिरता को तबाह करने की कोशिश की

पुरकायस्थ की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि गिरफ्तारी का आधार बताया गया था। आरोप है कि आरोपियों ने चीन से 75 करोड़ रुपये हासिल किए। इसके बदले आरोपितों ने देश की एकता और स्थिरता को तबाह करने की कोशिश की। मेहता ने कहा था कि आरोप काफी गंभीर हैं।

सिब्बल ने दिया मेहता की दलीलों का जवाब

मेहता की दलीलों का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा था कि गिरफ्तारी का आधार और वजह में फर्क होता है। जो वजह बताई गई है वो भी दूसरी है। पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील दायन कृष्णन ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन किया गया है क्योंकि आरोपितों को न तो गिरफ्तारी का आधार बताया गया और न ही उन्हें हिरासत का आदेश हासिल करते समय वकील को रखने दिया गया। दायन कृष्णन ने हाल के सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल बनाम केंद्र सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का लिखित आधार बताना होगा।

न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले

हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 5 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो यूएपीए के तहत गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए।

उल्लेखनीय है कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।

3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापेमारी की गई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

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