नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। ब्लड बैंक में मरीजों को अर्जेंट में खून की जरूरत पर मनमानी करने वाले ब्लड बैंक वाले लोगों पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार को पिछले कई वक्त से ओवर चार्जिंग की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद सरकार ने ब्लड बैंक द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिंल (NBTC) द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार ब्लड बैंक अब खून की बिक्री नहीं कर सकते है। इसके संबंध में सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिखी है।
DCGI ने सभी ड्रग कंट्रोलर और सह-लाइसेंसिंग अधिकारियों को लिखा पत्र
इसको लेकर DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर और सह-लाइसेंसिंग अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ये फैसला इसलिए लिया गया कि खून बेचने के लिए नहीं है। ब्लड बैंक अब खून नहीं बेच सकेंगे, वे सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क ही ले पाएंगे। सरकार ने ब्लड बैंक द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिख कर निर्देश जारी किया है। निर्देश में लिखा गया है कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।
खून की खरीद फरोख्त पर सरकार सख्त
दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछले कई समय से खून की खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही हैं। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ने साल 2022 में ही द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ब्लड बैंक खून को बेच नहीं सकते, बस प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं।
अब खून बेचा नहीं जाएगा
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से 26 दिसंबर 2023 को जारी लेटर में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 62वीं बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब खून बेचा नहीं जाएगा। अस्पताल और ब्लड बैंक खून के लिए सिर्फ केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। खून की कमी या दुर्लभ ब्लड ग्रुप होने पर यह फीस ज्यादा होती है, लेकिन नए नियमों के अनुसार, केवल प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जो कि करीब 250 से 1550 रुपये के बीच है।
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