नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज दिल्ली वक्फ घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें ₹15,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
ED ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज शिकायत में क्या कहा?
अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के समन को नजरअंदाज करने का आरोप है। ED के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी। छापे के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में मुख्य आरोपी हैं।
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?
ED ने 9 जनवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जशीट दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में दाखिल की थी। करीब 5 हजार पेज की चार्जशीट में ED ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं। ED ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है। ED के मुताबिक, ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी थी।
दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला
इस मामले में पहले CBI भी केस दर्ज कर चुकी है। CBI ने विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जांच के बाद 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। CBI के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई।
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