Delhi Waqf Board Scam: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

New Delhi: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
Amanatullah Khan
Delhi Waqf Board Scam
Amanatullah Khan Delhi Waqf Board ScamRaftaar.in

नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज राकेश स्याल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 24 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अमानतुल्लाह को मनी लांड्रिंग में पाया दोषी

सुनवाई के दौरान ईडी ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अमानतुल्लाह को अगर अग्रिम जमानत दी गई तो वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे। अमानतुल्लाह ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।

एक ही मामले में दो FIR दर्ज

कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था। 19 फरवरी को अमानतुल्लाह की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान को मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। एक ही मामले में दो FIR दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने 23 नवंबर 2023 को पहली FIR दर्ज की थी। आरोप है कि अमानतुल्लाह को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गलत तरीके से नियुक्त किया गया। सीबीआई ने मामले को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये प्रशासनिक गड़बड़ी है। इसके पहले अमानतुल्लाह ने 7 फरवरी को ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली थी।

अन्य आरोपियों का नाम भी आया सामने

उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 5 हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दिकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दिकी और जीशान हैदर को आरोपित किया है। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है। ईडी के मुताबिक ये मामला 13.40 करोड़ रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। अमानतुल्लाह के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गईं। आरोपित कौसर इमाम सिद्दिकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13.40 करोड़ रुपये में बेची।

वक्फ बोर्ड मामले में CBI ने भी की जांच

इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अमानतुल्लाह समेत 11 आरोपितों के नाम हैं। सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in