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Delhi HC ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दो दोषियों की सजा पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

Soumya Viswanathan murder case: दिल्ली हाई कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दो दोषियों की ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दो दोषियों की ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस का रिकॉर्ड भी तलब किया है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

साकेत कोर्ट के फैसले को बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने Delhi HC में चुनौती दी

साकेत कोर्ट के फैसले को बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि साकेत कोर्ट का फैसला कानूनसम्मत नहीं है। उन्हें पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल के कैद की सजा सुनाई थी।

साकेत कोर्ट ने दी थी ये सजा

कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

कोर्ट ने इन चारों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था

कोर्ट ने जिन आरोपितों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने इन चारों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था। कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपिच अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था।

पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूटपाट था

सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूटपाट था। रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में भी दोषी करार दिया गया था।

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