Delhi Excise Policy: BRS नेता के कविता की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

New Delhi: BRS नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की जमानत याचिका आज दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली आबाकारी घोटाले का है मामला।
BRS Leader K Kavitha
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली आबाकारी घोटाला मामले में आरोपित BRS नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की जमानत याचिका आज दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। के कविता पर मनी लॉन्ड्रिग का आरोप है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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के कविता पर क्या है आरोप?

के कविता को दिल्ली आबाकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 मार्च को उनके आवास बंजारा हिल्स, हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। के कविता BRS सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और वह खुद भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनके ऊपर साउथ ग्रुप की मुख्य अपराधी होने का आरोप है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति में 100 करोड़ रुपये देकर शेयर खरीदा था। 2 मार्च को उन्हें 14 दिन के लिए ED हिरासत में भेजा था।

केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार, संजय सिंह को मिली जमानत

इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ED की हिरासत में थे उसके बाद अब CBI की हिरासत में जेल में बंद हैं। अबतक इस मामले में केवल AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। AAP ने कहा है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे और अपने पद से इस्तीफी नहीं देंगे।

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 6 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 18 अप्रैल को बढ़ाने का आदेश दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानता याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।

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