नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। Wrestler Sexual Harrasement Case: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले पर आज (20 जुलाई) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सासंद की जमानत याचिका पर आज शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। फिलहाल कोर्ट ने रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत मिल गई है। जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि चार्जशीट की स्क्रूटनी में उनको समय लगेगा, इक लिए कोर्ट उनको पर्याप्त समय दें। इस पर अदालत ने कहा कि हम आपको पर्याप्त समय देंगे। सुनवाई के दौरान पीड़ितो के वकील ने बृज भूषण के जमानत का विरोध किया। उन्हेने कहा सांसद राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं और वह गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस पर सांसद के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गवाहों को धमकाने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। वैसे इस तरह की कोई शर्त अगर कोर्ट लगाता है तो हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है वह आरोपी कोर्ट से जमानत लेने का अधिकारी है।
दिल्ली पुलिस के वकील नहीं किया विरोध
दिल्ली पुलिस के वकील ने बृजभूषण की जमानत का विरोध नहीं किया। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक जो भी कंडीशन हो वह लगा दिए जाए। दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने कनिमोझी और ए राजा के मामले का हवाला देते हुए कहा जिन्हें जेल भेजा गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसी तरह सतेंद्र जैन को भी जेल भेजा गया है।
1599 पन्नों की चार्जशीट
भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बृजभूषण के ऊपर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्टशीट में आरोपी बृजभूषण सिंह और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। बता दें कि चार्जशीट में कुल 44 गवाह हैं और कुल 108 लोगों के बयान लिए गए हैं।