नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्ष की बेंच ने फैसले में कहा- ‘चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए विधानसभा में हुए मतदान की फिर से गिनती होगी।’ रिर्टनिंग ऑफिसर ने जिन 8 वोटों को वैध कहा था। उनको भी वैध माना जाएगा।
रिर्टनिंग ऑफिसर को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटों की फिर से गिनती होने के बाद उसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिर्टनिंग ऑफिसर को फटकार लगाई और कहा कि रिर्टनिंग ऑफिसर ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है।
आम आदमी पार्टी ने दर्ज किया था मुकदमा
आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज किया था। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होने पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज सुनवाई के दौरान, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में मतपत्र सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अवैध माना गया था।
AAP ने BJP पर लगाया धांधली का आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) ने BJP के दिल्ली मुख्यालय के बाहर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम आने के बाद विरोध प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने BJP पर धांधली का आरोप भी लगाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने BJP और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा- चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसे चुनाव में भी BJP धांधली कर रही है। इंडि गठबंधन का हिस्सा होने के नाते चंडीगढ़ मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। कांग्रेस ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर आम आदमी पार्टी ने मुकदमा लड़ा और सच सामने लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही BJP से बने चंडीगढ़ के मेयर ने नैतिकता में मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था।
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