गैंगस्टर मुख्तार अंसारी हत्या के एक मामले में दोषमुक्त, जानिए फिर भी क्यों नहीं आ पाएगा माफिया जेल से बाहर

साल 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने मोहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था।
पूर्व बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी
पूर्व बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से पांच बार के बाहुबली पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास के एक मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने मोहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर साजिश रचने के आरोप में धारा 120बी के तहत केस दर्ज किया था।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया मुख्तार अंसारी को बरी

कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव को पहले ही बरी कर दिया था, लेकिन मुख्तार का केस चलता रहा। इस मामले में कोर्ट ने छह मई को दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था। हाालंकि, कोर्ट ने 17 मई की तारीख को फैसला सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया था।

मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक रहे चुके

मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा से पांच बार के विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले वो 1996 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से विधायक तौर पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 2002 और 2007 में स्वतंत्र रूप से विधायक रहे। 2012 में कौमी एकता दल और 2017 में बसपा से विधायक का चुनाव जीता था।

मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल

दरअसल, मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के एक मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी की जा चुकी है, इस केस से जुड़ा फैसला 20 मई आएगा। इसके अलावा मुख्तार को पिछले दिनों गैंगस्टर से जुड़े एक और मामले में 10 साल की सजा के अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। ऐसे में उसका जेल से बाहर आना मुश्किल है।

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