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Saturday, March 7, 2026
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फॉलोअप….सांसद पर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने वाली युवती व उसका मंगेतर हो सकते है गिरफ्तार !

नई दिल्ली, 21 जून (हि.स.)। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने वाली युवती अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। सांसद प्रिंस राज द्वारा फरवरी में दर्ज कराए गए ब्लैकमेलिंग के मामले में युवती और उसके मंगेतर गिरफ्तार हो सकते है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए युवती एवं उसके मंगेतर अमर ने कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद की रहने वाली युवती ने बीते मंगलवार को कनॉट प्लेस थाने में सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। युवती ने पुलिस को बताया कि नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सांसद ने दुष्कर्म किया है। इस बाबत पुलिस ने शिकायत ले ली लेकिन जब जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस युवती के खिलाफ सांसद ने बीते 10 फरवरी को संसद मार्ग थाने में हनी ट्रैप में फंसाकर एक करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था। सांसद ने अपनी शिकायत में बताया था कि युवती ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया और फिर अपने मंगेतर अमर के साथ मिलकर एक करोड़ रुपये मांगने लगी। उन्होंने दो लाख रुपये इन्हें दे भी दिए थे। सांसद की शिकायत पर हो सकती है गिरफ्तारी सांसद ने बीते फरवरी माह में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस को दिए थे। इनमें युवती की कई वॉइस रिकॉर्डिंग एवं व्हाट्सएप चैट शामिल थी। इस मामले की जांच स्पेशल स्टॉफ द्वारा की जा रही है। कोविड की दूसरी लहर के चलते यह मामला दब गया था, लेकिन युवती द्वारा शिकायत किये जाने के बाद एक बार फिर मामले की जांच तेज हो गई है। यह बात भी सार्वजनिक हो चुकी है कि सांसद ने युवती और उसके मंगेतर के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज करवा रखी है। कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग पुलिस सूत्रों की माने तो उक्त मामले में शिकायत कर युवती खुद ही फंस गई है। उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इससे बचने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युवती और उसके मंगेतर की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत देने की मांग की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। इसके आधार पर यह तय होगा कि उन्हें अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। सूत्रों ने बताया कि अभी तक युवती की शिकायत पर सांसद के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है क्योंकि उसके खिलाफ पहले से जबरन उगाही की एफआईआर हो रखी है। हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

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