back to top
20.1 C
New Delhi
Saturday, April 4, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

अमेरिकी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रंप के नागरिकता प्रतिबंधों के फैसले पर लगी रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए जन्म से नागरिकता समाप्त करने के आदेश को तीन जिला अदालतों ने रोक दिया है।

नई दिल्‍ली/रफ्तार डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता प्रतिबंधों वाले फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले पर दलीलें सुनने को लेकर अपनी सहमति दी है। अब इस मुद्दे पर आगमी मई महीने में सुनवाई होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए जन्म से नागरिकता समाप्त करने के आदेश को तीन जिला अदालतों ने रोक दिया है। जजों ने कहा कि यह आदेश 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि यह संशोधन लंबे समय से अमेरिका में जन्मे लगभग सभी लोगों को नागरिकता का हक देता है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है।

‘जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके’

गौरतलब है कि पिछले महीने ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंसी अपील दायर की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इन निषेधाज्ञाओं को या तो हटाया जाए या कम किया जाए। सरकार का कहना था कि निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके।

सुप्रीम कोर्ट 15 मई को करेगा सुनवाई 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया है कि कोर्ट इस मामले में 15 मई को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि क्या जिला न्यायाधीशों को पूरे देश में लागू होने वाले आदेश देने का अधिकार है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फैसले पर सहमति जताता है तो इससे सरकार को कुछ इलाकों में अपनी नागरिकता से जुड़ी नीति को तुरंत लागू करने की परमिशन मिल सकती है। 

ट्रंप ने दिया था ये आदेश 

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक नया आदेश जारी करते हुए कहा था कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जिनके पैरेंटस बिना वैध कागज़ात के या अस्थायी वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे हैं। इस फैसले के बाद से कानूनी लड़ाई जारी है। जानकारों का कहना है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और संविधान के 14वें संशोधन से टकराता है। 14वां संशोधन के अनुसार जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है और अमेरिका के कानून के अधीन है, वह अमेरिका का नागरिक माना जाएगा।

Advertisementspot_img

Also Read:

Women Rights During Arrest: मुफ्त कानूनी सहायता से लेकर जमानत और हिरासत के नियम तक

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। महिलाओं की गिरफ्तारी के दौरान कानून ने उनके लिए कई खास अधिकार (Women Rights During Arrest) तय किए हैं, ताकि उनकी...
spot_img

Latest Stories

Vastu Tips: शनिवार के दिन जरूर करें वास्तु उपाय, बनी रहेगी शनिदेव की कृपा

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। आज शनिवार के दिन शनि...
⌵ ⌵ ⌵ ⌵ Next Story Follows ⌵ ⌵ ⌵ ⌵