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एनआरआई पड़ोसी को आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने से रोकने की मांग वाली सलमान खान की याचिका खारिज

मुंबई, 23 मार्च (आईएएनएस)। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान द्वारा दायर नोटिस ऑफ मोशन (फौरी राहत की याचिका) को खारिज कर दिया, जिसमें सलमान ने अमेरिका के अपने एनआरआई पड़ोसी केतन आर. कक्कड़ को सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री पोस्ट करने से रोकने के लिए एक आदेश देने की मांग की गई थी। नोटिस में, सलमान ने कक्कड़ को रायगढ़ के पनवेल में अभिनेता के 100 एकड़ के फार्महाउस में किए जा रहे कानूनों के कथित उल्लंघन के बारे में कोई भी सामग्री पोस्ट करने या अपलोड करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी थी। सत्र न्यायाधीश ए. एच. लद्दाद ने लगभग दो महीने तक ऑनलाइन और व्यक्तिगत सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों को सुना और बुधवार को बहुप्रतीक्षित आदेश पारित किया। कक्कड़ की कानूनी टीम में आभा सिंह, आदित्य प्रताप लॉ ऑफिस के आदित्य प्रताप शामिल हैं, जबकि सलमान के वकीलों में पी. डी. गांधी और डी. एस. के. लीगल ने इस मामले पर कई हफ्तों तक बहस की। सिंह और प्रताप ने दलील देते हुए कहा कि कक्कड़ द्वारा लगाए गए आरोपों में पर्याप्त सच्चाई है, जो कि यह दर्शाता है कि कैसे सलमान ने अपने पनवेल फार्महाउस पर पर्याप्त निर्माण किया था, जो माथेरान इको-सेंसिटिव जोन अधिसूचना के अंतर्गत आता है। जनवरी के मध्य में, दो पड़ोसियों - सलमान और कक्कड़ - के बीच सोशल मीडिया टिप्पणियों को लेकर भारी विवाद छिड़ गया था, जिससे बॉलीवुड और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई थी। इससे पहले मुंबई सिटी सिविल अदालत ने अभिनेता सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। सलमान ने कथित मानहानि के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ वाद दायर किया था। उन्होंने एक दीवानी वाद दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुंबई के पास पनवेल में अभिनेता के फार्महाउस के पास एक भूखंड के मालिक केतन कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम किया है। सलमान ने कक्कड़ के खिलाफ एक दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स को पार्टियों (पक्ष) के रूप में घसीटा और मुकदमे के परिणाम तक अपने पड़ोसी को आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने से रोकने के लिए एक गैग ऑर्डर की मांग की। --आईएएनएस एकेके/आरजेएस

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