नई दिल्ली रफ्तार डेस्क | दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा और telegram पर जारी पायरेटेड कॉपी को लेकर जमकर फटकार लगाईं है। हाई कोर्ट ने कहा की उन तमाम अकाउंट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो शाहरुख खान की मूवी का कॉपी वर्जन बेच रहे हैं। अकाउंट्स को डिएक्टिवेट करना चाहिए, आरोपियों के पकड़े जाने के साथ कार्यवाई तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए।
नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए भी जारी निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और BSNL को भी फैसले के दौरान अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कम्पनीज से कहा कि वे मोबाइल नंबर के द्वारा ऐसे लोग चिन्हित करें, जो पाइरेटेड कॉपी सर्कुलेट कर रहे है। जिसकी मदद से उन लोगो तक आसानी से पहुंचा जा सके। पहचान होने पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
रेड चिलीज ने याचिका की दायर
जवान फिल्म की पायरेटेड कॉपी की जानकारी मिलते ही रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस सचेत हो गया और लगातार इसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। इस मुद्दे पर कोर्ट में एक याचिका भी की गई । जिस पर कोर्ट ने 19 सितंबर को सुनवाई की और फैसला सुनाया था। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जवान की पायरेसी रोकने के लिए कोर्ट की तरफ रुख किया हैं। अब जस्टिस सी.हरी शंकर ने इसकी अहम सुनवाई की, जिसमें पायरेसी करने वालो को चिन्हित करने की बात कही। जवाब में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने रोहित शर्मा नामक व्यक्ति की पहचान की, जो ग्रुप के द्वारा पायरेटेड कॉपी को सेल कर रहा था, यह वॉट्सऐप ग्रुप के माध्यम से जवान की बनाई गई पायरेटेड कॉपी को कम दाम में बेच रहा था।
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