नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सेलेब्रिटी शेफ कुणाल कपूर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रुएलटी के ग्राउंड पर उसकी पत्नी को तलाक दे दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के तलाक पर स्टे लगा दिया है।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एस वीएन भाटी ने कुणाल की पत्नी द्वारा पेटीशन डाले जाने के बाद कुणाल को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस अब सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर को दे दिया है। जिससे दोनों के बीच में सेंटलमेंट हो सके।
2008 में हुई थी शादी, 2012 में हुआ था बेटा
शेफ कुणाल कपूर और उनकी पत्नी एकता कपूर की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी। इसके चार साल बाद दोनों के 2012 में एक लड़का हुआ था। इसके बाद दोनों की शादी में कुछ दिक्कतें आने लगी और फिर तलाक की अर्जी डाली गई।
शेफ कुणाल कपूर ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए कि उसने उन्हें बेइजत्त किया है और इनके माता-पिता के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। कुणाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनका पत्नी अक्सर पुलिस को फोन करती थी और उनके खिलाफ अफवाहें फैलाती थी।
मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं: एकता
एकता ने आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अपने बचाव में एकता ने कहा कि उसने अपने परिवार के लिए अपना करियर भी दांव पर लगा दिया और पति के साथ इमानदारी से रिश्ता निभाया। उन्होंने सास-ससुर पर आरोप लगाया कि वो नौकरी के लिए उन्हें ताने देते थे और कहते थे कि वो घर का काम नहीं करती।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था
हाई कोर्ट ने कहा था, ‘जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, तो यह विवाह के मूल तत्व को कलंकित करता है और ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है कि उसे साथ रहने की पीड़ा सहते हुए जीने के लिए क्यों मजबूर किया जाए.’
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