नई दिल्ली, रफ्तार। अब तक आपने वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया तो आज आखिरी दिन है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) में देरी होने पर जुर्माना देना पड़ता है। आप इससे बचना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी आज तक है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) ने सीबीडीटी (CBDT) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग है। उन्होंने अपील की है कि बिना जुर्माना आखिरी तिथि 31 अगस्त की जाए।
इन्हें नहीं देना होगा जुर्माना
आयकर रिटर्न दाखिल (ITR) नहीं करने से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आईटीआर फाइल करने से आगे आने वाली किसी भी प्रकार की जटिलता से बच सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम आयकर छूट की सीमा से कम है और केवल रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करते हैं, उनको देर से रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना पड़ता है।
जुर्माना राशि 1000 रुपए
आपकी आमदनी 5 लाख रुपये या इससे कम है तो वित्त वर्ष के दौरान टैक्सपेयर्स के लिए देर से आईटीआर फाइल करने पर अधिकतम जुर्माने की राशि 1000 रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 में 5 लाख से अधिक की आमदनी वालों को देर से रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
ITR फाइल करना अनिवार्य
ITR फाइल करने में देरी होने पर इनकम टैक्स वभाग जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन यह जुर्माना आपकी आय के अनुसार अलग-अलग होती है। आयकर के दायरे में आने वाले या नहीं भी आने वाले व्यक्ति के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। यह करने से पता चलता है कि बीते वित्त वर्ष के दौरान आपन कितनी कमाई की है? आईटीआर (ITR) को समय पर फाइल करना कई लिहाज से अच्छा रहता है।
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