नई दिल्ली / रफ्तार डेस्क । भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा लेकर आ रहा है, जो उनके सफर को और भी आसान बना देगी। अब कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि को बदलने के लिए यात्रियों को न तो टिकट रद्द करना होगा और न ही किसी तरह का कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह नई ऑनलाइन व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। इस सुविधा के तहत यात्री घर बैठे अपने कन्फर्म टिकट की यात्रा तिथि को संशोधित कर सकेंगे, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यह कदम रेलवे की डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
मौजूदा नियमों से यात्रियों की जेब पर पड़ रहा बोझ
फिलहाल भारतीय रेलवे के मौजूदा नियम यात्रियों के लिए काफी महंगे साबित हो रहे हैं। अगर कोई यात्री अपनी यात्रा की तारीख बदलना चाहता है, तो उसे पहले से बुक टिकट को रद्द करना पड़ता है और फिर नई बुकिंग करनी होती है। इस प्रक्रिया में यात्रियों को भारी चार्ज का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर यात्रा से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाए तो किराए का 25% तक कट जाता है। वहीं, 12 से 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर यह कटौती और ज्यादा हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ट्रेन का चार्ट बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलता।
तारीख बदलने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
सूत्रों के अनुसार, नई सुविधा के तहत यात्री अपनी यात्रा की तिथि तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तें लागू होंगी। सबसे पहले, नई तिथि पर टिकट कन्फर्म मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यदि उस दिन सीटें उपलब्ध नहीं हैं, तो टिकट शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, अगर नई तारीख वाले टिकट का किराया पहले से ज्यादा है, तो यात्रियों को केवल उतना ही किराया अंतर भरना होगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी तरह की पेनाल्टी या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत
रेलवे की इस नई पहल से उन लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अचानक यात्रा योजनाओं में बदलाव के कारण टिकट रद्द कराना पड़ता है और भारी कैंसिलेशन शुल्क देना पड़ता है। अब यात्रा की तिथि बदलना न केवल आसान होगा, बल्कि इस प्रक्रिया में यात्रियों को आर्थिक नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को दिए सख्त निर्देश
रेलवे बोर्ड ने देशभर के सभी जोनल रेलवे को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब से किसी भी नई परियोजना की शुरुआत से पहले अनिवार्य रूप से ट्रैफिक स्टडी कराई जाए। बोर्ड ने कहा है कि केवल ट्रैफिक अध्ययन के बाद ही फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाए। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल के समय में कई रेलवे जोनों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद रेलवे ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।




